दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम की सीबीआई हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी है। वहीं सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि सीबीआई इसमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति की पांच दिन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद मंगलवार को विशेष सीबीआई जज सुनील राणा की अदालत में पेश किया था।  एजेंसी ने दलील दी है कि इंद्राणी मुखर्जी के साथ आमने-सामने की पूछताछ के बाद कुछ नए तथ्यों का खुलासा हुआ है जिसकी पुष्टि के लिए कार्ति से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी मामले में कार्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की अपील ठुकरा दी है।
एजेंसी ने दलील दी है कि इंद्राणी मुखर्जी के साथ आमने-सामने की पूछताछ के बाद कुछ नए तथ्यों का खुलासा हुआ है जिसकी पुष्टि के लिए कार्ति से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी मामले में कार्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की अपील ठुकरा दी है।
विशेष सीबीआई जज सीबीआई की दलीलों पर सहमति जताते हुए कार्ति को नौ मार्च को पेश करने का निर्देश दिया है। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि हालांकि पिछले चार दिनों की पूछताछ में कुछ ‘ठोस प्रगति’ हुई है लेकिन कार्ति उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बता रहे हैं। हर सवाल का एक ही जवाब देते हैं, ‘मैं राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुआ हूं।’ सीबीआई ने यह भी आशंका जताई कि इस मामले के गवाहों से संपर्क किया जा रहा है और साक्ष्य मिटा दिए गए हैं।
हालांकि सीबीआई ने नौ दिन की हिरासत की मांग की और कहा कि मुंबई में आईएनएक्स मीडिया की तत्कालीन प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी से कार्ति का आमना-सामना कराने के बाद एजेंसी को एक साक्ष्य मिला है। मामला मीडिया समूह में विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने के लिए घूस लेने से जुड़ा है।
एजेंसी का आरोप है कि कार्ति ने मीडिया हाउस में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने के लिए दस लाख डॉलर की घूस मांगी थी। सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी को लंदन से लौटने के बाद चेन्नई से गिरफ्तार किया था।
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