INX मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष सरेंडर करने की मांग वाली पी चिदंबरम की अर्जी पर एजेंसी ने गुरुवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल कांग्रेस नेता को रिमांड में लेकर सवाल-जवाब नहीं करना चाहती. ईडी ने अदालत से कहा कि आरोपी यह निर्धारित नहीं कर सकता कि जांच एजेंसी उसको कब हिरासत में ले और किस तरह जांच को आगे बढ़ाए.

इस पर चिदंबरम की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि पहले इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि गिरफ्तार करना चाहते हैं तो अब क्यों ईडी हिरासत में नहीं ले रही है, जबकि चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं. ये जानबूझकर कर ऐसा कर रहे हैं जिससे कि चिदंबरम जेल में रहें. फिलहाल पी चिदंबरम की अर्जी पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत शुक्रवार को तय करेगा कि ईडी के समक्ष चिदंबरम आत्मसमर्पण कर सकते हैं या नहीं.
इसी तरह INX मीडिया हेराफेरी से संबंधित सीबीआई मामले में गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चिदंबरम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को की जाएगी, जबकि न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका चिदंबरम ने वापस ले ली है.
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