Indore का 56 दुकान बना देश का दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब, आज मिलेगा ये सम्मान

 शहर के 56 दुकान बाजार को देश में दूसरा ‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’ घोषित किया गया है। सोमवार को दिल्ली के सेंट्रल पार्क में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कार्यक्रम में इसके लिए खाद्य व औषधि विभाग के अधिकारियों को अवार्ड दिया जाएगा। अहमदाबाद की कांकरिया झील को अक्टूबर 2018 में देश का पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब का अवार्ड मिला था।

इसके पहले प्री-ऑडिट अक्टूबर में हुआ था, जिसमें कुछ कमियां रह गई थीं। इस कारण 56 दुकान बाजार एक नंबर से क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित होने से रह गया था। शुक्रवार को एफएसएसएआई की ऑडिटर श्रीराम भास्वती ने ऑडिट किया था। फूड सेफ्टी अधिकारी कैलाश वास्केल ने बताया कि देश में स्ट्रीट फूड को लेकर साफ-सफाई बरतने और विरासत को सहेजने की एक मुहिम है। भारतीय फूड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाना भी इस पहला का हिस्सा है।

दुकान संचालक और कर्मचारियों को मिला मेडिकल सर्टिफिकेट

खाद्य निरीक्षक हिमानी सोनपाटकी का कहना है कि 56 दुकान बाजार के सभी दुकान संचालक व कर्मचारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है। यह सर्टिफिकेट उनकी शारीरिक जांच, नाखून व चर्म रोग या अन्य बीमारी का परीक्षण करने के बाद दिया गया। निरीक्षक जितेंद्रसिंह राणा के मुताबिक कचरे का निस्तारण, साफ-सफाई का ध्यान, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया का निर्धारण करना, स्ट्रीट लाइट, पेस्ट कंट्रोल और आसपास सफाई का स्तर क्या है, यह ध्यान रखा गया है।

दुकानों पर रखना होंगे ये इंतजाम

-कर्मचारी साफ और धुले हुए कपड़ों में नजर आएंगे। नाखून कटे हुए होंगे। सिर पर कैप व दस्ताने पहनकर ही खाना पकाएंगे और परोसेंगे। दुकानों पर ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए हैंड वॉश सुविधा भी रखना होगी।

-हर दुकानदार के पास खाद्य सुरक्षा एवं स्टैंडर्ड नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। दुकान के बाहर एक जैसे साइन बोर्ड नजर आएंगे, जिनमें दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा।

-क्षेत्र में संक्रमित बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें छोटी-मोटी चोट लगी है, उन्हें आने से पूर्व घाव की अच्छे से ड्रेसिंग कराना होगी।

-पीने के लिए भी दुकानों पर आरओ का पानी उपलब्ध कराना होगा।

-कर्मचारियों को खाद्य वस्तुएं सर्व करने के लिए चिमटी या चम्मच का इस्तेमाल करना होगा।

-हर दुकान में पेस्ट कंट्रोल अनिवार्य रूप से कराना होगा। क्षेत्र को मच्छर, चूहे, काकरोच से मुक्त बनाया जाएगा।

-खाद्य वस्तुएं बनाने और परोसने के लिए सिर्फ स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

-दुकानदारों को बचे हुए खाने और जूठी खाद्य वस्तुओं के निपटान का पर्याप्त इंतजाम करना होगा।

-समय-समय पर दुकानदार, कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

-दुकानों पर फूड एंड सेफ्टी की गाइडलाइन का बोर्ड भी लगा हुआ रहेगा।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com