परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केन्द्र सरकार के अनुरूप करते हुए 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। किन्न ने बताया कि इस संबंध में जल्द एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि टूरिस्ट टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस आशय के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों टैक्सी ऑप्रेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद परिवहन मंत्री की आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज सोमवार को मिली है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट हेतू दूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एन.सी. आर. क्षेत्र में पैट्रोल/सी.एन.जी. के वाहनों के लिए साल की अवधि को बहाकर 12 साल किया गया है जबकि एन.सी. आर. क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। इस प्रकार नॉन एन.सी.आर. क्षेत्र में पैट्रोल/सी.एन.जी. तथा डीजल वाहनों की अवधि को साल से बढ़ाकर 12 साल किया गया है।
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