छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपये या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को मासिक जीएसटी रिटर्न (GST returns) दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
इसके अनुसार, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए GSTR-3B रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने के 22 तारीख को भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे।
इसके अलावा 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, इस मामले पर जीएसटीएन की इंफोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal