वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक से पहले कॉरपोरेट टैक्स में भारी कमी की घोषणा की है। उनकी घोषणा के साथ ही बीएसई सेंसेक्स पर भारी उछाल देखने को मिला है। आइए जानते हैं सीतारमण की घोषणा की क्या है 11 महत्वपूर्ण बातें:
- छूट का लाभ नहीं लेने वाली कंपनियों पर 22% का कॉरपोरेट टैक्स
- सरचार्ज जोड़ने के बाद प्रभावी कॉरपोरेट टैक्स होगा 25.17%
- किसी तरह का अन्य इंसेंटिव प्राप्त नहीं करने वाली कंपनियों को मिलेगा टैक्स में कमी का लाभ
- मैट को 18.5% से घटाकर 15 फीसद किया गया
- अक्टूबर, 2019 के बाद गठित कंपनियों के लिए 17.1 फीसद होगा प्रभावी कॉरपोरेट टैक्स
- टैक्स होलीडेज का लाभ उठा रही कंपनियों को छूट की अवधि के बाद मिलेगा नयी दरों का फायदा
- इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ेगा हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ
- डिराइवेटिव सहित किसी तरह की सिक्योरिटी की बिक्री से होने वाले लाभ पर नहीं देना होगा बढ़ा हुआ सरचार्ज
- पांच जुलाई से पहले बायबैक की घोषणा करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को नहीं देना होगा बायबैक टैक्स
- एसटीटी के लिए जवाबदेह इक्विटी फंड की बिक्री से प्राप्त धन पर नहीं देना होगा बढ़ा हुआ सरचार्ज
- सीएसआर के तहत अब सरकार, पीएसयू और पब्लिक फंडेड शिक्षण संस्थानों एवं आईआईटी पर भी किया जा सकेगा खर्च