भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शराब बनाने वाली कंपनियों को नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया है। नियामक ने कहा कि कुछ कंपनियां बिना अनुमति अतिरिक्त फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हैं और उत्पादों की उम्र से जुड़े भ्रामक दावे कर रही हैं।
एफएसएसएआई के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेज) विनियम, 2018 के तहत की गई है। कुछ कंपनियां रम, ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव देने वाले फ्लेवर मिला रही थीं, जो नियमों के खिलाफ है।
प्राधिकरण ने कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।
वहीं, कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने कहा कि एफएसएसएआई ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उद्योग संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई है। संगठन ने दावा किया कि उसके सदस्य एफएसएसएआई के सभी निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।
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