अगर आप नौकरीपेशा हैं और पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसा को निकालना चाहते हैं तो फिर दो महीने नौकरी न करिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक्ट के अनुसार यह अकाउंट से पैसा निकालने का सही तरीका है। इसी तरह से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ द्वारा 6 नियम बनाए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1. पांच साल की है नौकरी तो नहीं लगेगा टैक्स
अगर आपने लगातार पांच साल नौकरी की है और पीएफ अकाउंट में अंश जमा हो रहा है, तो फिर अमाउंट विथड्रॉल करने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2. मिस्ड कॉल से पता चलेगा बैलेंस
यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर (UAN) पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में उपलब्ध डिटेल की जानकारी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके ले सकते हैं। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इस जानकारी में पीएफ कंट्रीब्यूशन और बैलेंस के अलावा KYC की सूचना भी होगी। सुविधा बिना स्मार्ट फोन के भी मिलेगी।
3. पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना माना जाएगा नौकरी जारी रहना
अगर कोई कर्मचारी बहुत सारी कंपनियों में नौकरी करता है और पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो फिर उसको नौकरी का जारी रहना माना जाएगा।