दिल्ली की एक अदालत ने मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल को माल्या की संपत्ति जब्त करके उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का समय दिया है.
देश में अपने शराब और एयरलाइन्स कारोबार से हमेशा सुर्खियों में रहे विजय माल्या पर लगभग एक दर्जन बैंकों से किंगफिशर एयरलाइन्स के नाम पर 9000 करोड़ रुपये कर्जा लेकर धांधली करने का आरोप है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की धारा 83 के तहत माल्या की संपत्ति जब्त करेगी.
गौरतल है कि माल्या पर अपनी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को दुनिया की सबसे बड़े शराब कंपनी डियाजियो को बेचने के बाद आरोप लगा था कि उन्होंने 7000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है. यह आरोप डियाजियो ने कंपनी के फाइनेंस की जांच के बाद लगाया था जिसके बाद देश के सरकारी बैंकों को एहसास हुआ कि माल्या की इस हेराफेरी का असली नुकसान दरअसल उन्हें हुआ है.
भारत में एक दर्जन से अधिक बैंकों से धोखाधड़ी करने के बाद से फरार कारोबारी विजय माल्या को दिसंबर 2017 में इंग्लैंड की एक एक कोर्ट ने प्रति सप्ताह महज 4.5 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी थी. माल्या पर इंग्लैंड की कोर्ट में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई चल रहा है और भारत से वित्त मंत्रालय समेत विदेश मंत्रालय माल्या के प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश में हैं.
इंग्लैंड की कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक विजय माल्या ने कोर्ट से 18 लाख रुपये प्रति सप्ताह की खर्च लिमिट की मांग की थी लेकिन उनके खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड के मामले के चलते कोर्ट ने उम्मीद से कम की मंजूरी दी है. लंदन कोर्ट में दिए साक्ष्यों के मुताबिक इंग्लैंड में विजय माल्या के पास कम से कम तीन मकान, दो जहाज, कई कारें मौजूदा हैं. उनके दो जहाज (याच) फोर्स इंडिया और जिप्पो की बाजार में बोली लगी हुई है.
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