दूरसंचार विभाग ने दिल्ली और बिहार सर्कल में सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर लगभग 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सर्कल ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना और बिहार सर्कल ने 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए DoT बहुत ही सतर्क रहती है, जिसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसी सिलसिले में दूरसंचार विभाग ने दिल्ली और बिहार सर्कल में सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर लगभग 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जहां दिल्ली सर्कल के लिए कंपनी पर 2.55 लाख का जुर्माना लगा है। वहीं बिहार सर्कल में इसे 1.46 का जुर्माना भरना पड़ेगा। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
एयरटेल पर 4 लाख का जुर्माना
भारती एयरटेल की एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, दूरसंचार विभाग, दिल्ली सर्कल ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के कथित उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है।
भारती एयरटेल ने एक अलग फाइलिंग में कहा, विभाग के बिहार सर्कल ने कंपनी को नोटिस दिया है, जिसमें सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉम्स के उल्लंघन के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कब जारी की गई नोटिस
दिल्ली सर्कल ने जनवरी 2023 के लिए DoT द्वारा किए गए सैंपल CAF ऑडिट के अनुसार, लाइसेंस समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के संबंध में नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है।
फाइलिंग में कहा गया है कि बिहार सर्कल के लिए, नोटिस जनवरी 2024 के लिए DoT द्वारा आयोजित नमूना सीएएफ ऑडिट के अनुसार जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी ने बिहार सर्कल में DoT द्वारा लगाए गए जुर्माने का विरोध किया है।
DoT बिहार सर्कल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी नोटिस से सहमत नहीं है और इसमें सुधार/उलटने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।
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