DMRC ने निर्देश की SOP, इस गाइडलाइन के तहत चलेगी दिल्ली मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) ने आगामी 7 सितंबर से शुरू होने जा रही दिल्ली मेट्रो के लिए विस्तृत एसओपी (standard operating procedure) और गाइडलाइन जारी कर दी है। तीन पेज में जारी की गई एसओपी में कड़े निर्देशों के साथ अपनी सुविधा और झमता के बारे में विस्तार से बताया गया है।

  • 7 सितंबर से प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर केवल एक या दो तय गेट से यात्रियों को प्रवेश और निकासी की अनुमति होगी। सीमित संख्या में ही गेट खोले जाएंगे।
  • प्रत्येक स्टेशन के ऐसे सभी निर्धारित गेटों की संख्या आम जानकारी के लिए डीएमआरसी की वेबसाइट www.delhimetrorail.com तथा आधिकारि सोशल मीडडया हैंडल (ट्ववटर एवं फेसबुक-
  • @officialDMRC) पर दी जाएगी।
  • स्टेशनों के साथ मेट्रो ट्रेनों में में प्रवेश करते समय और पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  •  आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
  •  समय-समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा
  •  एसी में फ्रेश एयर की मात्रा बढ़ाई जाएगी।
  •  यात्रियों से कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए कहा जाएगा।
  •  मेट्रो में सुरक्षित सफर के लिए विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
  • दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यह जान लें कि शुरू में सिर्फ स्मार्ट कार्ड ही चलेगा और कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज होंगे।
  • मास्क के बगैर आने वाले व्यक्ति को एंट्री पॉइंट पर खरीदना अनिवार्य होगा, जो महंगा हो सकता है।
  •  सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, हो सके तो यात्री खुद अपने पास रखें।
  •  प्लेटफॉर्म, मेट्रो के अंदर भीड़भाड़ न हो, इसका पालन करना होगा।
  •  थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही व्यक्ति को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी।

स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का समय बढ़ाया गया

प्रत्येक स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव समय 10 सेकेंड तक बढ़ाया जाएगा (पहले 10-15 सेकेंड से अब 20-

25 सेकेंड) तक यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इंटरचेंज स्टेशनों पर

ट्रेनें 20 सेकेंड तक लगातार रुकें गी (पहले 35-40 सेकेंड से अब 55-60 सेकेंड)।

सभी स्टेशनों पर तैनात लगभग 800 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम स्टेशनों के भीतर साफ-सफाई और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ भीड़ बढ़ जाने के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं होने के सूरत में ये कर्मचारी सतर्क रहेंगे। स्टेशनों/ट्रेनों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी भी की जाएगी।

दिव्यांग यात्रियों की सहायता के ललए प्रशिक्षित ग्राहक सुविधा एजेंट तैनात होंगे, जो समुचित शारीरिक दूरी के नियमों को लेकर सचेत करेंगे।

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