उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्पष्ट कर दिया है कि अफसरों के तबादलों व तैनाती का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं मिलेगा। इस संबंध में वह गृह मंत्रालय का आदेश ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज नहीं किया है। उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली के विकास में पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया।
तय समय के मुताबिक, शुक्रवार अपराह्न् तीन बजे अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल से मिलने राजनिवास पहुंचे। करीब 25 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने एलजी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया और उनसे सहयोग की अपील की। एलजी ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसके लिए भी सहमति दे दी कि उन्हें हर मामले की फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।
वहीं, जब दिल्ली सरकार में तैनात आइएएस और दानिक्स (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादलों और तैनाती का मुद्दा उठा तो एलजी ने इस पर सहमति नहीं दी। केजरीवाल ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 277 में लिखा है कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर के अलावा शेष सभी मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन एलजी ने इसे मानने से इन्कार कर दिया।