संस्कृति और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए है। इसके तहत ऐसे में कार्यक्रमों में सिर्फ उन्ही को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होगा और वह भी ग्रीन होगा। इनमें कलाकार और दर्शक दोनों ही शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही कार्यक्रम में सभी के लिए दो गज की दूरी जरूरी होगी।
गृह मंत्रालय के निर्देशों का करना होगा पालन
संस्कृति मंत्रालय ने गुरूवार को यह दिशा-निर्देश उस समय जारी किए है, जब गृह मंत्रालय के हाल दिए गए अपने निर्देश में सिनेमा, थियेटर सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को 15 अक्टूबर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस बीच मंत्रालय ने जारी अपने दिशा-निर्देशों में स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के निर्देशों को पालन करने के भी निर्देश दिए है।
हॉल में क्षमता के 50 फीसद की इजाजत
मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के कंटेनमेंट जोन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि आयोजन खुली जगह में हो रहा है तो वहां शारीरिक दूरी बनानी होगी। किसी हॉल में आयोजन होने की दशा में क्षमता का 50 फीसद ही लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
सीटों के बीच 6 फीट होगी दूरी
लोगों को थर्मल जांच के बाद ही कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। सभी को फेस मास्क लगाना, हेंड वॉश या सेनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। सीटों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी। कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर थूकने की मनाही होगी। हॉल के भीतर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटिग्रेट पर नियंत्रित होना चाहिए। यही नहीं हॉल में क्रॉस वेंटिलेशन भी होना जरूरी है।
ऑडिटोरियम में खाना पीना मना
गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रस्तुति के पहले और बाद में स्टेज सेनेटाइज किया जाना चाहिए। आयोजक सामानों को कम से कम कॉन्टैक्ट में लाएं। कलाकारों के सामान भी सेनेटाइज होने चाहिए। क्रू मेंबर और कलाकारों को पैक्ड फूड ही दिया जाएगा। बेहतर होगा कि कलाकार घर से लाया खाना खाएं। ऑडिटोरियम में खाना पीना सर्व नहीं किया जा सकता है। यही नहीं कैफेटेरिया में भीड़ नहीं होनी चाहिए और वहां बैठे लोगों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर डस्टबिन होना जरूरी है।