सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की संवैधानिक वैधता को कायम रखने का बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सीकरी ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार से निजता हनन के सबूत नहीं मिले हैं। आधार को सिर्फ पैन से लिंक कराने की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है।
आधार यूजीसी, नीट एवं सीबीएससी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य नहीं है। यह बायोमैट्रिक डेटा कोर्ट की इजाजत के बिना किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाएगा। वहीं पैन कार्ड के साथ भी आधार को लिंक कराना अनिवार्य रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड नहीं मिले। कोर्ट न आगे कहा कि शिक्षा हमें अंगूठे से हस्ताक्षर पर लाई थी, लेकिन तकनीक हमें फिर से हस्ताक्षर से थम्ब इंप्रैशन पर ला दिया है।