यदि अभी तक नही करवाया आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक तो जल्दी कीजिये, आज है आखिरी मौका! अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करे क्योंकि आज आपके पास अब इसे करवाने का आखिरी मौका है . दरअसल सरकार के निर्देशानुसार पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है.ब्रिक्स देशों का दावा आने वाले 5 सालों में चीन को इस मामले में पछाड़…
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बढ़ाने के कोई संकेत भी नही दिए हैं. आपको बता दें कि यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल किया है तो आपको अपना पैन कार्ड , आधार कार्ड के साथ लिंक कराना जरूरी है क्योंकि लिंक कराए बिना आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा.
खबरों के अनुसार सरकार आज इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए अथवा नही . दरअसल केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है .
गौरतलब है कि आयकर कानून की धारा 139 एए 2 के अनुसार हर एक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है .
उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को देनी होगी लेकिन कुछ लोगो को इससे छूट भी दी गयी है जिनमे आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों यानि NRI हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोग शामिल है .
अपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है और यदि आपका पैन कार्ड एक बार कैंसिल हो जाता है तो आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा . वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आई.टी.आर. दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा .