हरियाणा सरकार ने सेना से – सेवा पूरी कर लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। हरियाणा के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-सी के सामान्य पदों पर पांच प्रतिशत और पुलिस, जेल, वन व खनन समेत चुनिंदा विभागों के पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सभी – प्रवेश परीक्षाओं से छूट व चुनिंदा पदों पर शारीरिक जांच से राहत मिलेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आरक्षण और छूट संबंधी विस्तृत निर्देश व अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में भर्ती हुए 2,227 अग्निवीरों का पहला बैच अगले महीने नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है। 2027 में 2,893 व 2028 में 2,108 अग्निवीरों के बैच में से युवा में रिटायर होकर आएंगे। इन सभी के लिए पुलिस, जेल, वन विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट में 3,685 पदों की मंजूरी सरकार पहले ही दे चुकी है।
योग्य नहीं मिले तो दूसरी श्रेणी से भर्ती
आरक्षित पदों के लिए योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित श्रेणी के दूसरे योग्य उम्मीदवार से पद भरा जा सकेगा। नियुक्ति के बाद संबंधित विभाग के सेवा नियम लागू रहेंगे। नए निर्देश एक सितंबर 2026 से प्रभावी रहेंगे।
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