‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संसद मार्च में पुलिस की कार्रवाई की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज एक हाई-पावर कमेटी बनाएगा। इस कमेटी की अगुवाई SC के एक रिटायर्ड जज करेंगे और इसमें HC के पूर्व चीफ जस्टिस और एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे।
यह कमेटी 20 जुलाई को CJP की अगुवाई में हुए संसद मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगे आरोपों और जवाबी आरोपों की जांच करेगी। साथ ही, यह कमेटी बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बल के इस्तेमाल के तरीके के बारे में गाइडलाइंस भी सुझाएगी।
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि उन्हें SC के एक पूर्व जज और HC के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सहमति मिल गई है, लेकिन वे उनके नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इससे लोग उनके पक्ष या विपक्ष में राय बनाने लग सकते हैं।
बेंच ने कहा कि उन्हें CBI के एक पूर्व डायरेक्टर और एक राज्य के पूर्व DGP की भी सहमति मिल गई है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि जांच कमेटी में CBI के पूर्व डायरेक्टर को रखना बेहतर होगा या पूर्व DGP को।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन, वृंदा ग्रोवर, शादान फरासत और गोपाल शंकरनारायणन से कहा गया है कि वे मंगलवार शाम तक कमेटी के काम के दायरे पर अपने सुझाव दें।
बेंच ने कहा कि हम सभी सुझावों पर विचार करेंगे और बुधवार को आदेश जारी करेंगे। कमेटी किसी भी पीड़ित को अपनी बात रखने का तुरंत मौका देगी। हम उनकी सिफारिशों का इंतजार करेंगे और सभी पक्षों को सुनने के बाद जरूरी अंतरिम आदेश जारी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का हलफनामा
इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर नोटिस भी जारी किया। इस याचिका में उस विरोध प्रदर्शन के आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी, जिसके कारण हिंसा हुई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि उनमें से एक को मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक कलाकार है और आंख में चोट लगने के कारण अब अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा सकता।
खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस का हलफनामा पैलेट गन के इस्तेमाल के बारे में पूरी तरह चुप है। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल दूसरी केंद्रीय फोर्स ने किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी इस मुद्दे की भी जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या अंतरिम मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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