हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्लर्क पद पर पदोन्नति (Promotion) की राह देख रहे पात्र कर्मचारियों को अब एसईटीसी (SETC) पार्ट-1 परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, हरियाणा क्लेरिकल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 के तहत कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए एसईटीसी (State Eligibility Test in Computer) पार्ट-1 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता है। अक्सर विभागीय स्तर पर आ रही अड़चनों को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की पात्रता पूरी करने वाले किसी भी ग्रुप-डी कर्मचारी को इस टेस्ट में बैठने से नहीं रोका जाएगा।
कर्मचारियों को परीक्षा में शामिल होने में हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। सरकार के इस कदम से हजारों कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों की क्लर्क बनने की राह आसान हो गई है।
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