फसल बीमा घोटाला: नौ बैंक अफसरों…तीन बीमा कर्मियों और 32 किसानों पर FIR

फर्रुखाबाद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 35 किसानों के खातों में 68 लाख रुपये भेजकर गबन करने के मामले में नौ बैंक शाखा प्रबंधक व तीन फसल बीमा कर्मी फंस गए हैं। उपनिदेशक कृषि ने शनिवार को 12 जिम्मेदारों व 32 किसानों के खिलाफ जहानगंज व अमृतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वर्ष 2024 में रबी सीजन में 8849 किसानों का एचडीएफसी एर्गो कंपनी ने फसलों का बीमा किया था। फसलों में नुकसान होने पर बीमा कंपनी ने 232 किसानों के खाते में दो करोड़ 28 लाख रुपये क्लेम का भुगतान किया।

इसमें कई भूमिहीन किसानों के खाते में चार-चार लाख रुपये भेजे गए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने एक लाख से अधिक भुगतान वाले किसानों की कमेटी से जांच कराई। इसमें शामिल संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार, कानूनगो व एडीओ कृषि ने जांच की तो किसानों का मौके पर खेत ही नहीं मिला। 35 किसानों के खाते में 68 लाख तीन हजार 631.53 रुपये का फसल बीमा योजना के नियमों के विपरीत भुगतान होने से गबन की पुष्टि हुई। नवंबर में जांच पूरी होने के बाद मामला दबा था।

जहानगंज व अमृतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज
25 दिसंबर को अमर उजाला ने भूमिहीनों को दिया फसल बीमा योजना का क्लेम शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसी के बाद अधिकारी हरकत में आए। शनिवार को उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र ने जांच में दोषी पाए गए नौ बैंक के शाखा प्रबंधक/कर्मचारी व फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भांडुप वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार, प्रवीन पाल व विकास कुमार के अलावा बंथलशाहपुर, गुड़ेरा व बलीपट्टी निवासी 32 किसानों के खिलाफ जहानगंज व अमृतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

बंथलशाहपुर के 11 व अमृतपुर के 21 भूमिहीनों को किया भुगतान
उपनिदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र ने जहानगंज थाने में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भांडुप वेस्ट मुंबई के प्रतिनिधि अरुण कुमार व प्रवीन पाल, बैंक ऑफ इंडिया शाखा मोहम्मदाबाद, सींगनपुर, आर्यावर्त बैंक शाखा ताजपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मदनपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक/संबंधित कर्मचारी व 11 किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा कि मिलीभगत से योजना के विपरीत अपने स्वार्थ में काम कर फसल बीमा धन का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता कर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दोषी हैं।

बीमा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन कर भुगतान किया
बंथलशाहपुर के 13 किसानों को 25,71,610 रुपये बीमा क्लेम दिया गया है। इसमें दीपक यादव को देय धनराशि 59,328.65 की तुलना 2,32,626 रुपये भुगतान किया गया जो 17,3297.35 रुपये अधिक है। सरला देवी यादव को 59,294.10 की जगह 1,85,632 रुपये भुगतान कर 1,26,337.90 रुपये अधिक भेजे गए। इस तरह दो किसानों को 29,9635.25 रुपये अधिक भुगतान किया गया। अन्य 11 किसानों को 24,52,987.25 रुपये बीमा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया। शाखा प्रबंधकों को चार नवंबर को नोटिस देकर जवाब मांगा गया।

पोर्टल की धीमी गति व बार-बार लॉग आउट होने का बनाया बहाना
इस पर उन्होंने पोर्टल की धीमी गति व बार-बार लॉग आउट होने का बहाना बताकर डाटा देने से ही मना कर दिया। फसल बीमा धन का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितता कर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दोषी हैं। इसी तरह अमृतपुर थाने में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अरुण कुमार, प्रवीन पाल व विकास कुमार, बैंक ऑफ इंडिया की शाखा रजलामई, गनीपुर, मदनपुर, आर्यवर्त बैंक शाखा गांधी, अमृतपुर व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्रुखाबाद के शाखा प्रबंधक, गांव बलीपट्टी के 14 व गुड़ेरा के सात किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बलीपट्टी निवासी 14 किसानों के खाते में 24,89,332 रुपये, गांव गुड़ेरा में सात किसानों के खाते में 18,37,825 रुपये नियम विरुद्ध भेजे गए।

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