15 सितंबर से बदल जाएंगे UPI ट्रांजैक्शन के नियम

पिछले महीने अगस्त की शुरुआत में UPI के नियमों में कई बदलाव हुए थे। वहीं, अब एक बार फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल पेमेंट को भी आसान बनाने जा रहा है। जी हां, इस बार ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये नए नियम इसी महीने 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यानी Gpay-PhonePe चलाने वाले इन्हें अभी जान लें।

ये नए बदलाव खासतौर पर पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। आसान शब्दों में कहें तो जैसे अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, लोन ईएमआई भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि, पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन यानी फैमिली या दोस्तों को पैसे भेजने की लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही रहेगी। इसमें अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि UPI लिमिट में क्या-क्या बदल रहा है…

क्या-क्या बदल रहा है UPI लिमिट में?
कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस
: यहां अब आप जल्द ही 2 लाख की जगह 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में मैक्सिमम 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट: इसकी लिमिट को भी 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा।
ट्रैवल बुकिंग: अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 10 लाख तक रहेगा।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: एक बार में 5 लाख रुपये तक, लेकिन प्रतिदिन मैक्सिमम 6 लाख रुपये तक पेमेंट कर सकेंगे।
लोन और ईएमआई कलेक्शन: इसकी लिमिट को भी बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम 10 लाख रुपये प्रतिदिन कर दिया जाएगा।
ज्वेलरी खरीदारी: नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे।
टर्म डिपॉजिट: नई लिमिट के बाद यहां भी आप 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर सकेंगे जो पहले 2 लाख था।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com