सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को जारी किया नोटिस
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2017 के ज्ञापन और 16 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है।
याचिका में की गई है ये मांग
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वकील की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अदालतों के समक्ष अपने वकील चुनने से रोका नहीं जा सकता।
एलजी द्वारा पारित आदेशों पर उठाए सवाल
याचिका में कहा गया है कि विवादित ज्ञापन और एलजी द्वारा पारित अन्य आदेश दिल्ली के मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित करता हैं।