कपूरथला कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा जमानत याचिका मंजूर की

फाजिल्का के जलालाबाद में कई साल पुराने एनडीपीएस के मामले में बंद भुलत्थ से कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा को हाईकोर्ट से बेल मिलते ही कपूरथला पुलिस ने थाना सुभानपुर में दर्ज एफआईआर नं. तीन में गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस इस मामले को बदलाखोरी की राजनीति बताते हुए विरोध कर रही है। 

भुलत्थ के कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैरा की जमानत याचिका को सोमवार को कपूरथला अदालत ने मंजूर कर लिया। इसकी पुष्टि खैरा के वकील कंवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने की।

खैरा ने कपूरथला के थाना सुभानपुर में दर्ज हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की है। उनके बेटे एडवोकेट मेहताब खैहरा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उक्त मामले को रद्द करने की अपील की है। जिसकी सुनवाई भी आज हुई है। मेहताब ने बताया कि हाईकोर्ट ने 22 तारीख को पुलिस को पेश होने के आदेश दिए हैं।  

खैरा के वकील कंवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने बताया कि छह जनवरी को कपूरथला अदालत ने सुखपाल खैरा को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद जमानत याचिका दायर की गई थी। नौ जनवरी को पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं पेश किया था तो अदालत ने 11 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए थे। उस दिन भी रिकार्ड पेश नहीं हुआ तो 12 जनवरी को रिकार्ड पेश करने के आदेश दे दिए। दोपहर बाद पुलिस ने रिकार्ड पेश किया। और दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसले के लिए 15 जनवरी को तारीख तय की गई है।  

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