हर कोई अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी के साथ उनको ज्यादा रिटर्न का लाभ भी मिले। वहीं कई लोग इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए भी निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप भी टैक्स बेनिफिट का लाभ पाने के लिए निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं यह आपको नुकसान तो नहीं दे रहा है।
आज हम आपको बताएंगे कि आप निवेश के साथ टैक्स बेनिफिट का लाभ भी कैसे उठा सकते हैं।
निवेश क्यों जरूरी
जब भी आप कहीं निवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आखिरकार आप निवेश क्यों कर रहे हैं। दरअसल, हमें एक लक्ष्य के साथ निवेश करना चाहिए। अगर आप एक लक्ष्य के साथ निवेश करते हैं तो आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं। एक्पर्ट हमेशा सलाह देते हैं कि आपको सोच-समझकर निवेश करना चाहिए।
किन स्कीम में मिलता है टैक्स बेनिफिट
इस समय बाजार में कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो इनमें से कौन-सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप पब्लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) और 5 साल की एफडी में निवेश कर सकते हैं। इन सभी स्कीम और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है।
इन बातों का रखें ध्यान
- कई स्कीम में भले ही टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है पर यह लाभ एक समय के बाद ही दिया जाता है। ऐसे में आपको निवेश से पहले उनके सभी नियम व शर्तों के बारे में विस्तारपूर्वक जान लेना चाहिए।
- आपको कभी भी टैक्स बचाने के चक्कर में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप निवेश राशि का भविष्य में क्या करेंगे।
- अगर आप शेयर बाजार या पिर म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सूझ-बूझ कर ही निवेश करना चाहिए।