जल्दी ही वापस मिल सकता है ब्याज पर ब्याज, RBI ने सभी लेंडर्स को दिया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को छह माह की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज पर ब्याज को माफ करने की स्कीम को लागू करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने इस स्कीम को तय समय के भीतर अमल में लाने का निर्देश दिया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार लेनदारों को मार्च से 31 अगस्त तक की मोरेटोरियम अवधि के लिए दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की राशि लौटाएगी।

इस स्कीम के तहत सरकार ऐसे लोगों को भी कैशबैक देगी, जिन्होंने मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई का समय पर भुगतान किया था।

दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन लेने वाले बॉरोअर्स को दिवाली गिफ्ट देते हुए वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह छह माह की मोरेटोरियम अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का भुगतान करने को लेकर पिछले सप्ताह दिशा-निर्देश जारी किए थे।  

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की योजना को जल्द-से-जल्द लागू करने के निर्देश के बाद सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी किए थे। 

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक मार्च से 31 अगस्त, 2020 के बीच की अवधि के निर्दिष्ट लोन पर कर्ज लेनदार इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

कर्ज देने वाले प्रतिष्ठानों को बॉरोअर्स के अकाउंट में पांच नवंबर से पहले यह राशि क्रेडिट करनी होगी। इसके बाद लेंडर सरकार से 15 दिसंबर तक इस राशि को रिअम्बर्स करा सकेंगे। इस फैसले से दिवाली से पहले कर्ज लेनदारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com