विचार कीजिए कि आज के समय में 12 रुपये में क्या मिल सकता है। एक पानी की बोतल की कीमत भी 12 रुपये से अधिक ही होती है। वहीं, इसी 12 रुपये में आप एक साल के लिए दो लाख का बीमा कवर पा सकते हैं। मोदी सरकार देश के नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सुविधा मुहैया करा रही है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत जन-धन खाता धारक को एक मुफ्त रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। इसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा समाहित होता है। यह कवरेज राशि 28-8-2018 के बाद के खाताधारकों के लिए दो लाख रुपये हो गई है।
सभी योग्य प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंदर नामांकन करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएसबीवाई के तहत 18 से 70 साल की आयु के लाभार्थियों को केवल 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में बीमित व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कभी भी बीमा को बंद या चालू कर सकता है। इस योजना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिस तरह परिवार द्वारा क्लेम की राशि ली जा सकती है, उसी तरह नॉमिनी होने पर क्लेम की राशि नॉमिनी द्वारा भी ली जा सकती है।
योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान होता है। इस योजना में स्थायी दिव्यांगता की स्थिति, जैसे दोनों आंखों के उपयोग की पूर्ण क्षति होने पर या दोनों हाथों व दोनों पैरों के उपयोग की क्षति होने पर 2 लाख का कवर मिलता है। वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में बीमा कवर एक लाख रुपये का है। इस योजना में बैंक अकाउंट से प्रीमियम के सीधे ऑटो-डेबिट की सुविधा है। इससे नियमित रूप से भुगतान की औपचारिकता की चिंता नहीं होती।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 साल से 50 साल की आयु के लाभार्थियों को 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करायी जाती है। प्रीमियम की यह राशि खाताधारक की सहमति पर बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट हो जाती है। PMJJBY का प्रीमियम पॉलिसी धारक के बैंक खाते से प्रत्येक वर्ष 31 मई तक एकमुश्त कट जाता है। इसका प्रीमियम हर साल देना होता है। मतलब पॉलिसी धारक को 1 जून से पहले इसका प्रीमियम दे देना होता है।
PMJJBY के तहत रिस्क कवर पॉलिसी लेने के 45 दिन बाद शुरू होता है। यह पॉलिसी विशुद्ध रूप से टर्म पॉलिसी है और इसका उद्देश्य पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।