बैंकिंग लेनदेन में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने वाले रिज़र्व बैंक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया. अप्रैल 2018 में RBI ने बैंकों को बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कोई लेनदेन न करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह बहुत सख्त कदम है.
भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों की संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक नहीं लगाई है. ऐसे में रिज़र्व बैंक को अपनी तरफ से इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं था.
रिज़र्व बैंक ने दलील दी थी कि बैंकिंग व्यवस्था को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाना ज़रूरी था.