चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद को पेश करने के लिए जेल प्रशासन को आदेश जारी किया है, 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव को जेल प्रशासन अदालत में पेश करेगी। इसी दिन लालू यादव का बयान दर्ज होगा। वहीं मामले में अभियुक्त तत्कालीन पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद अदालत में पेश हुए, उनसे करीब 14 प्रश्न पूछे गए बाकी उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मंत्री रहने के दौरान कई लोग उनसे मिलने आते थे वह इस मामले में निर्दोष हैं|
देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 139 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामला (आरसी 47ए/96) में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव कब अदालत में बयान देंगे यह मंगलवार को साफ हो गया। चारा घोटाला की सुनवाई कर रहे सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने मंगलवार को लालू प्रसाद को अदालत में हाजिर करने के लिए जेल प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है, 16 जनवरी को उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा।
वहीं, मंगलवार को घोटाले के दौरान बिहार के तत्कालीन पशुपालन मंत्री रहे विद्यासागर निषाद का बयान लिया गया। निषाद से इस दौरान कुल 14 सवाल पूछे गए। ध्यान रहे कि इस मामले में अब कुल 111 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं जिसमें 107 आरोपितों का बयान दर्ज हो चुका है। इसमें कई नौकरशाह व सप्लायर शामिल हैं। दो सप्लायर मधु मेहता एवं डॉ शिवनंदन प्रसाद बीमार होने के कारण बयान दर्ज कराने नहीं आ सके हैं। सीबीआइ इनका बयान अस्पताल जाकर लेगी।
चार मामलों में सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद
पूर्व सीएम लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता हैं। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सबसे ज्यादा सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल लालू का पुलिस कस्टडी में रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर दुमका, चाईबासा, देवघर, रांची कोषागार से अवैध तरीके से पैसा निकासी का मामला चल रहा है। इन चार मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने लालू को कुल 25 साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों पर आरोप है कि पशु को खिलाने वाला चारा, दवाई, स्वास्थ्य उपकरणों का फर्जी बिल पेश कर करोड़ों की अवैध निकासी की।