नए साल पर बंद हो जाएगी ये सरकारी योजना
वैसे को भारत में कई सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, जिनका फायदा कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन इन सब में से एक सरकारी योजना अगले साल से यानी एक जनवरी 2020 से बंद होने जा रही है। हम बात कर रहे हैं ‘सबका विश्वास स्कीम’ की। अगर आप भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसी माह रजिस्ट्रेशन करा लें।
आम बजट में हुई थी शुरुआत
वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में सबका विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष करों के लंबित विवादों निपटारा करने के लिए यह बनाई है, जिसमें करदाताओं को बकाया राजस्व भुगतान के लिए आसान मौके दिए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
करदाता की नहीं होगी पहचान
योजना का सबसे खास पहलू यह है कि इसमें संपत्ति या बकाए राजस्व की घोषणा करने वाले करदाता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। करदाता की ओर से की जाने वाली सभी कार्यवाही, देय राशि का भुगतान और विभाग के साथ संपर्क आदि पूरी तरह ऑनलाइन होंगे जिससे उत्पीड़न या शिकायत की आशंका नहीं रहेगी। योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे http://www.cbic-gst.gov.in पर लॉगिंन कर भरा जा सकता है। इस घोषणा पर विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी विचार करते हैं, जिसमें सहायक आयुक्त या उसके ऊपर के अधिकारी शामिल होते हैं।
चार महीने में मामले का निपटारा
योजना के तहत खुलासा करने वाले करदाता के मामले का अधिकतम चार महीने में निपटारा हो जाएगा और उसे विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने वाले व्यापारी और उद्योग जगत को महज 30 फीसदी भुगतान से ही दंड, ब्याज और मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल सकता है। सबसे ज्यादा लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलेगा जिनकी कम राशि मुकदमेबाजी में फंसी है, क्योंकि उनका अदालती खर्च ही 30 फीसदी कर से ज्यादा होगा। विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचा रहा है। साथ ही किसी शंका के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं।
आईटीआरः 31 दिसंबर से पहले ऐसे बचा सकते हैं पांच हजार रुपये
अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो फिर 31 दिसंबर से पहले इसको दाखिल करके कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना बचा सकते हैं। गौरतलब है कि असेसमेंट ईयर 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी।
31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता है। वहीं एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
अंतिम तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले सभी की आईटीआर को विलम्बित माना जाएगा और उसी हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 234एफ के तहत 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने वाले को 5,000 रुपये तथा इसके बाद रिटर्न फाइल करने वालों को 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी।