अब देश में नए पेट्रोल पंपों की स्थापना पर सीएनजी, जैव ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग आदि नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन की बिक्री के लिए कम से कम एक प्वाइंट देना जरूरी हो गया है। इसके साथ कंपनियों के लिए कम से कम पांच फीसदी पंप दूरदराज के इलाकों में और कुल 100 पंप खोलना जरूरी होगा। सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल पंप लगाने से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव का एलान किया।
इस संबंध में जारी राजपत्र अधिसूचना में लाइसेंसी के लिए पेट्रोल पंपों की स्थापना से जुड़े नियमों का विस्तार से ब्योरा दिया गया है। इसके मुताबिक, ‘परिचालन शुरू होने के तीन साल के भीतर पेट्रोल पंप पर सीएनजी, जैविक ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग आदि नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधनों के लिए कम से कम एक प्वाइंट लगाना होगा।’
सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल पंपों की स्थापना से जुड़े नियमों को लचीला बनाते हुए गैर तेल कंपनियों को दुनिया में सबसे तेजी से उभरते बाजार में ईंधन की बिक्री की अनुमति दे दी थी। इस बदलाव से पहले भारत में ईंधन की खुदरा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए एक कंपनी को हाइड्रोकार्बन उत्खनन और उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइनों या एलएनजी टर्मिनलों 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी होता था।
अधिसूचना में कहा गया, ‘खुदरा बिक्री का अधिकार लेने की इच्छुक इकाई के पास केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करते समय कम से कम 250 करोड़ रुपये की नेटवर्थ होनी चाहिए।’ वहीं आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये कर दिया गया है।