बेंगलुरू पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन के मत्ता और वकील संवेदना वर्मा के माध्यम से शराब कारोबारी विजय माल्या मामले में अदालत के पहले के आदेश को लागू करने के लिए और वक़्त मांगा था. इसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने विशेष निर्देश जारी किए थे.
अदालत ने बेंगलुरू पुलिस को 10 जुलाई तक विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब्त करने के निर्देश दिए हैं. उसी दिन मामले पर अगली सुनवाई भी की जाएगी. इससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उसने विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान कर ली है, किन्तु अभी तक किसी को भी जब्त नहीं कर पाई है. उल्लेखनीय है कि विजय माल्या को 4 जनवरी को विशेष प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए-PMLA) अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था. अदालत ने गत वर्ष 8 मई को बेंगलुरू पुलिस आयुक्त के माध्यम से मामले माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश जारी किया था और इस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था.
माल्या पहला व्यवसायी है जिन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था. इसके लिए ईडी ने अदालत में याचिका लगाई थी. माल्या बैंकों का लगभग 9000 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गया था. इसके अलावा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे कारोबारियों ने भी बैंकों से कर्ज लेकर देश से फरार हैं. मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 13 हजार करोड़ का घोटाले करने का आरोप है.