सुनंदा पुष्कर हत्याकांड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगी. दरअसल, इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से सुनवाई में सहयोग की अपील की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील को ठुकरा दिया था.
अदालत ने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को आरोपित को सौंपने का निर्देश दिया था. अर्जी में स्वामी ने मांग की थी कि अदालत में पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को पेश किया जाए. हालांकि इसपर दूसरे पक्ष के वकील ने विरोध जताया था. उल्लेखनीय है कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर आरोपी है. शुरू में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था. इस मामले में शुरुआत से ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी हत्या का दावा करते रहे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में शशि थरूर को आरोपी माना था. अदालत ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी माना था.
आपको बता दें कि 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी, 2015 को हत्या का मामला दर्ज किया था, किन्तु हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे, फिर तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 यानी ख़ुदकुशी के लिए उकसाने और 498 ए यानी प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत शशि थरूर के विरुद्ध 3 हजार पन्नों का विस्तृत आरोप पत्र दायर किया था.