प्लाइवुड व्यापारी योगेश बत्रा हत्याकांड में नामजद मृतक की पत्नी प्रियंका समेत तीन आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। तीनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। प्रियंका के वकील एसपी ढांडा ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रियंका, रोहित और श्यामसुंचिका लगाई हुई है। उस पर सुनवाई होनी है।
योगेश के पिता नेदर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में नामजद सतीश ने सेशन कोर्ट में या बेटे की हत्या में पोती के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट ने एप्लीकेशन दी थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए मृतक योगेश की नाबालिग बेटी को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए समन भेजा था। चार नवंबर को उसे कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उसी दिन हाईकोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
बता दें कि कारोबारी व हुडा सेक्टर-17 के रहने वाले योगेश बत्रा की मौत 27 मई 2016 की रात को हो गई थी। बिना पोस्टमार्टम करवाए ही परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।
योगेश की मौत हार्ट अटैक से होने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में योगेश के पिता के हाथ कुछ ऐसे सुबूत लगे थे, जोकि हत्या की और इशारा कर रहे थे। तब पूरे मामले की शिकायत तत्कालीन डीजीपी को दी गई थी। शिकायत के आधार पर जगाधरी पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 506, 120बी, 201, 404, 203 में केस दर्ज किया था। जांच के लिए करनाल पुलिस की एक एसआईटी बनाई थी।
पुलिस ने जांच की तो हत्या के पीछे करोड़ों की संपत्ति और प्रेमी के साथ अवैध संबंध का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 23 मार्च को प्रियंका को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया।- एसआईटी ने योगेश की हत्या होने का दावा करते हुए रोहित को इसी साल 22 मार्च व योगेश की पत्नी प्रियंका को 23 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी सतीश और श्यामसुंदर को काबू किया गया था।
योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद रोहित नाम का शख्स सुभाष बत्रा के घर आने-जाने लगा। वह प्रियंका का प्रेमी था। प्रियंका ने अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया और बत्रा परिवार के जितने भी प्लाइवुड के बिजनेस थे, उनकी डायरेक्टर बन गई। बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में आ जाने के बाद प्रियंका ने ससुर व सास को घर से निकाल दिया। इसके बाद सुभाष बत्रा ने शक के आधार पर शिकायत दी।