2019 से एटीएम में कैश डालने का वक्त बदल जाएगा। अगले साल से शहरों के एटीएम में रात 9 बजे और गांवों में शाम 6 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नई एडवाइजरी जारी की है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में एटीएम में नकदी भरने के ये निर्देश 8 फरवरी, 2019 से लागू होने की बात कही गई है। पिछले कुछ सालों में कैश वैन, एटीएम में लूट की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये फैसला किया है। फिलहाल देश में 8 हजार निजी कैश वैन हैं, जो रोजाना 15 हजार करोड़ का कैश संभालती हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कैश वैन की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैश ले जाने वाली एजेंसियों को कैश वैन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। हर कैश वैन के भीतर एक ड्राइवर के अलावा दो बंदूकधारी गार्ड, दो एटीएम ऑफिसर और एक बैंक कस्टोडियन की तैनाती अनिवार्य होगी। एक सुरक्षाकर्मी को ड्राइवर के साथ जहां आगे बैठना होगा। वहीं एक गार्ड पीछे बैठेगा। वहीं बिना जीपीएस के किसी भी वैन में कैश नहीं ले जाया जा सकेगा।