उपभोक्ता अदालत ने कम वजन के लिए ब्रिटानिया बिस्कुट पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने बिस्कुट के रैपर पर छपे वजन से बिस्कुट के वजन में कमी पाई है। उपभोक्ता विवाद निपटान फोरम की अहमदाबाद शाखा ने कंपनी को जुर्माना के तौर 25000 रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने को कहा है।
25000 जुर्माने के अलावा फोरम ने कंपनी से शिकायतकर्ता लालजी पटेल को 6000 रुपये भुगतान करने को भी कहा है। पटेल ने पाया कि 2012 में खरीद की गई चार बिस्कुट पैकेट में छपे वजन 122.5 ग्राम से कम है। इसके बाद उन्होंने इसकी तहकीकात स्थानीय आईएसओ 9001 प्रमाणित प्रयोगशाला से करवाई।
पटेल ने पाया कि चारों बिस्कुट पैकेटों पर उसका वजन 122.5 ग्राम छपा है जबकि 104 ग्राम, 112 ग्राम, 114 ग्राम और 117 ग्राम ही उसके वजन पाए गए। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत उपभोक्ता कोर्ट में की थी।