69 हजार प्राइमरी टीचरों की मेरिट लिस्ट रद्द, अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत…

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार (16 अगस्त) को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जिसके बाद लखनऊ बेंच हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं अपना दल (एस) की अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के फैसले का स्वागत किया है।

अनुप्रिया पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी।

69000 शिक्षकों की मेरिट लिस्ट हुई रद्द, अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक़मारी या नाइंसाफ़ी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएँगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएँ!
#नहीं_चाहिए_भाजपा

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार जारी करे नई चयन सूची: उच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को पुरानी सूची को दरकिनार कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती मामले में 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

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