30 सितंबर है राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख, जानें ऑनलाइन लिंकिंग का क्‍या है तरीका

यदि आपका राशन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको अपने खाद्यान्न कोटा का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन इसकी सुविधा बस इस महीने के अंत तक मिलेगी। दरअसल, खाद्यान्न लेने के लिए आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पात्र हैं, इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। सरकार ने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ने की सीमा इस सितंबर के अंत तक बढ़ा दी थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या घर को खाद्यान्न के कोटे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मालूम हो कि आधार, राशन कार्ड को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी लिंक किया जा सकता है।

अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • आधिकारिक आधार लिंकिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘स्टार्ट नाउ’ पर क्लिक करें।
  • आगे बढ़ें और अपना पता डिटेल दर्ज करें।
  • दिए गए विकल्पों में से राशन कार्ड के रूप में लाभ प्रकार चुनें।
  • अब आपको स्कीम का नाम चुनना है।
  • राशन कार्ड नंबर, अपना आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालें।
  • OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • ओटीपी डालने के बाद आपको एक सूचना मिलेगी जो आपकी आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने की सूचना देगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन हो जाएगा और सफल सत्यापन के बाद आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़ जाएगा।

अपने राशन कार्ड को ऑफलाइन आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

  • अपने आस-पास के पीडीएस सेंटर या राशन की दुकान पर जाएं।
  • अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट आकार का फोटो और राशन कार्ड लें।
  • अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक नहीं है, तो आपको अपनी पासबुक की एक प्रति जमा करनी होगी।
  • अपने आधार कार्ड नंबर की एक कॉपी के साथ पीडीएस दुकान पर सभी लागू दस्तावेजों को जमा करें।
  • सभी दस्तावेज जमा करने के बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।
  • राशन कार्ड आधार लिंक पूरा होते ही आपको एक अतिरिक्त एसएमएस मिलेगा।
  • सरकार ने गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना भी शुरू कर दिया है।

 

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