एनजीटी के आदेशानुसार 1 मार्च से 30 जून तक ईंट भट्ठों का संचालन किया जाएगा। जिन भट्ठों को एनओसी जारी की गई है, वहीं संचालित होंगे। बिना एनओसी वालों को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा। जिन भट्ठों पर एनओसी नहीं है, वह ईंट की पथाई भी नहीं कर पाएंगे।
एनजीटी ने अलीगढ़ जिले के ईंट भट्ठों के लिए गाइडलाइन फिर से जारी की है। हाईड्राफ्ट व जिगजैग वाले ईंट भट्ठे 1 मार्च से 30 जून तक संचालित होंगे। इसको लेकर 250 से अधिक ईंट भट्ठों को एनओसी जारी की गई है। बिना एनओसी वाले भट्ठों पर बंदी की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि साल 2023 में बिना एनओसी चलने वाले 100 से अधिक ईंट भट्ठों पर 11 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति भी की गई है।
एनजीटी के आदेशानुसार 1 मार्च से 30 जून तक ईंट भट्ठों का संचालन किया जाएगा। जिन भट्ठों को एनओसी जारी की गई है, वहीं संचालित होंगे। बिना एनओसी वालों को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा। जिन भट्ठों पर एनओसी नहीं है वह ईंट की पथाई भी नहीं करेंगे।– डॉ. जेपी सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड