हल्द्वानी में होटल में दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने के दोषी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने दस साल की सजा सुना दी गई है.
इस मामले में उस पर साढ़े 27 हजार का अर्थदंड भी लगाया है और बताया गया है कि मूल रूप से गड्डीतल्ला, थाना उजानी, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) निवासी युवक की जेल में बंद होने के दौरान पिछले साल एक अन्य बंदी से दोस्ती हुई थी.
इस मामले में युवक ने जेल से बाहर निकलने पर उसकी जमानत कराने का वादा किया था और इस पर साथी बंदी ने उसे अपनी पत्नी का नंबर भी दे दिया. वहीं बीते 16 अगस्त 2018 को युवक ने दिल्ली में रहने वाली दोस्त की पत्नी को लालकुआं बुलाया और कहा कि वह उसके पति की जमानत कराएगा, और उस दिन कोर्ट बंद होने पर महिला वापस लौटने लगी तो युवक ने अगले दिन कोर्ट खुलने की बात कहकर उसे लालकुआं के ही एक होटल में ठहरा दिया.
वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत व गिरीजा शंकर पांडे ने बताया कि ”रात में कमरे में पहुंचे युवक ने महिला व उसके दो साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर महिला से दुष्कर्म किया और इधर, पति के रिहा होने पर महिला ने लालकुआं थाने में दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया.”
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता पंत ने बताया कि ”गवाहों के परीक्षण के बाद अदालत ने युवक को दस साल की सजा सुनाई है. अन्य धाराओं में तय की गई सजा भी साथ चलेगी.”