इलाहाबाद (जेएनएन) वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ अजय राय की याचिका पर आज दूसरे दिन भी फैसला पूरा नहीं हो सका। कोर्ट बुधवार को भी दो बजे से पुन: फैसला लिखाना जारी रखेगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ खुली अदालत में फैसला सुना रहे हैं। अजय राय की तरफ से याचिका में आपत्ति की गयी है कि मोदी ने अपनी पत्नी की संपत्ति के बारे में नहीं जानता लिखकर आयोग से सही तथ्य छिपाये हैं, जबकि वेरीफिकेशन में कहा कि जो भी तथ्य दिये गये हैं मेरी जानकारी में सही हैं।
मोदी बहुत मालदार आदमी और धन्नासेठों के संरक्षकः मायावती
मोदी ने पत्नी की आय-व्यय का ब्योरा न देकर आयोग के समक्ष जाहिर करने के नियम का उल्लंघन करने के कारण चुनाव निरस्त किया जाय। इस पर कोर्ट ने कहा है कि याची ने पत्नी की संपत्ति की जानकारी नहीं का हलफनामा देने पर आपत्ति की है, किंतु यह नहीं बताया है कि उन्हें मोदी की पत्नी की संपत्ति की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने कहा है कि मोदी के आयोग को दिये गये हलफनामे में कोई त्रुटि नहीं है। याची यह साक्ष्य नहीं दे सका कि मोदी ने जानबूझकर तथ्य छिपाया है।याची का यह कहना कि याचिका में कुछ तथ्य छूट गये हैं जिन्हें पूरा करने का मौका दिया जाय, किंतु याची ने इस बाबत न तो कोई अर्जी दी है और न ही याचिका में उचित संशोधन की अर्जी दी है। कोर्ट याचिका की ग्राह्यता पर मोदी की तरफ से की गयी प्रारंभिक आपत्ति पर अपना फैसला सुना रही है। बुधवार को भी फैसला सुनाया जा सकता है।