पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने प्रशासनिक स्तर पर आयोजित बैठक के दौरान कपूरथला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राकेश कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। निलंबन के दौरान उनका हेडक्वॉर्टर मानसा रहेगा। उन्हें वहां के जिला जज की अनुमति के बिना हेडक्वॉर्टर न छोड़ने का आदेश दिया है।
वहीं, हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी व हाईकोर्ट के अन्य जजों की फुल कोर्ट की बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि पंजाब के राज्यपाल ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर फाजिल्का के एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रदीप सिंघल को बर्खास्त कर दिया है।
रजिस्ट्रार विजिलेंस ने उनके खिलाफ जांच की थी और जांच के बाद फुल कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने गवर्नर को सिफारिश सौंपी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट की सिफारिश के आधार पर पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी मंदीप सिंह ढिल्लों का स्वेच्छा सेवानिवृत्ति आवेदन भी पंजाब के गवर्नर ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कपूरथला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राकेश कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 235 में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फुल कोर्ट ने उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है।