हरियाणा में नया घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी…

हरियाणा में अब दूसरे राज्यों से आने वाले पत्थर, गोला पत्थर और रेत-बजरी पर कम टैक्स लगेगा। खनिज से भरे वाहनों को 100 रुपये की बजाय 80 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा। पत्थर और बोल्डर पर रायल्टी को भी 100 रुपये से घटाकर 80 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

खान एवं भू विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने दूसरे राज्यों से आने वाली खनन सामग्री पर टैक्स दरें 20 रुपये प्रति टन घटाने का लिखित आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में छह राज्यों से खनन सामग्री लाई जाती है।26 जून को हुई मंत्रिमंडल बैठक में खनिजों के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए 100 रुपये प्रति टन, पत्थर की रायल्टी को 45 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन और रेत की रायल्टी को 40 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।

इससे पत्थर, गोला पत्थर और रेत-बजरी की कीमतों में तेजी आ गई। मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचा तो फिर टैक्स की दरें घटाने का निर्णय लिया गया, जिस पर एक अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई।

अधिसूचना जारी होने के बाद अब दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज से लदे वाहनों और राज्य के बाहर के स्थानों पर खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर 80 रुपये प्रति टन शुल्क लगाया जाएगा। वहीं, पत्थर और बोल्डर पर रायल्टी की दर 80 रुपये प्रति टन होगी। खनन पट्टे के मामले में लघु खनिज के लिए रायल्टी की दर खनिज के लिए लागू दरों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत होगी।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com