हरियाणा: बिजली डिफाल्टरों को राहत, एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि सरचार्ज छूट स्कीम-2025 के अंतर्गत घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं ए.पी. (कृषि) उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों के संबंध में विभिन्न प्रकार से छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि यह स्कीम जारी होने से 6 महीने तक लागू रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा सुझाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, लंबित बिलों का भुगतान 08 मासिक तथा 4 द्विमासिक किस्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी। सरकारी भवनों के लंबित बिलों के निपटान के बारे में विज ने बताया कि सरकारी/नगर निकाय/ग्राम पंचायत/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत सरचार्ज पर छूट होगी। इसी प्रकार औद्योगिक एवं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मूल राशि का एकमुश्त तथा 50 प्रतिशत का सरचार्ज के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी।

एस.डी.ओ. अवनीत भारद्वाज को निलंबित करने के आदेश
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी (एस.डी.ओ.) अवनीत भारद्वाज को डयूटी में कोताही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के अनुशंसा की है। अवनीत भारद्वाज गुरुग्राम के फरूखनगर में तैनात है। विज ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता, आप्रेशन सर्कल 1 की रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि शहरी श्रेणी के लिए ओके बिलिंग प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक है।

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