हरियाणा: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना ‘लाडो लक्ष्मी’ शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत 23 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है। यह योजना 25 सितंबर से प्रभावी होगी।

लाभार्थी कौन होंगे?

हरियाणा की वे महिलाएं जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है, इस योजना के पात्र होंगी।
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
जो महिलाएं या उनके पति अन्य राज्य से शादी के बाद हरियाणा में स्थाई रूप से पिछले 15 वर्षों से रह रही हैं, वे भी योजना का लाभ प्राप्त करेंगी।


कौन महिलाएं योजना से बाहर रहेंगी?

हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं इस योजना से लाभार्थी नहीं बन पाएंगी:
जो पहले से बुजुर्ग पेंशन, विधवा सहायता, विकलांग सहायता, लाडली सोशल सिक्योरिटी या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रही हैं।
जिन महिलाओं को राज्य सरकार से पहले से किसी प्रकार की पेंशन, भत्ता या आर्थिक सहायता मिल रही हो।
सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सरकारी संस्थानों में पार्ट-टाइम या फुल-टाइम नौकरी करने वाली महिलाएं, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये से अधिक हो।
जो महिलाएं इनकम टैक्स दे रही हों।

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