हरिद्वार में धारा 144 लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विरोध जारी

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध और समर्थन में होने वाली रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन आदि को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल की ओर से शनिवार को दोपहर बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। उधर, डीजी एलओ अशोक कुमार ने कहा कि देहरादून में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केवल विशेष परिस्थिति में ही अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

हरिद्वार में इस दौरान शहर में किसी तरह का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा नहीं हो सकेगी। सीएए के विरोध में भीम आर्मी ने रविवार को पुल जटवाड़ा ज्वालापुर से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने का एलान किया था। उसकी ओर से पूर्वाह्न 11 बजे कार्यकर्ताओं को पुल जटवाडा पर एकत्र होने का समय दिया गया था।

उधर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिनियम के समर्थन में  पूर्वाह्न 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने की घोषणा की जा चुकी है। हिंदू जागरण मंच ने भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस से चंद्राचार्य तक समर्थन में रैली निकालने की घोषणा की थी। सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के अनुसार धारा 144 रविवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है।

उधर, एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की। कहा कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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