नई दिल्ली । पूंजी बाजार नियामक सेबी ने करीब 14,700 ऐसी कंपनियों पर कार्यवाही करने का फैसला किया है जिन पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेग्मेंट में व्यापार के गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इन कंपनियों पर कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
पहले चरण में इस तरह के गलत ट्रेड में शामिल 567 विवादित कंपनियों के खिलाफ पहले चरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बीएसई के स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में कथित ट्रेडिंग अनियमितता से जुड़े मामले में बाजार नियामक ने 14,720 कंपनियों में उल्लंघन के मामले की पहचान की है जिसमें से 59 कंपनियों की जांच जारी है। इन 59 कंपनियों की इस संदर्भ में जांच की जा रही है कि क्या 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान इन्होंने धोखाधड़ी व्यापार गतिविधियों से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं।
बाद में इस जांच प्रक्रिया के दायरे का विस्तार उन सभी कंपनियों तक कर दिया जाएगा जो कि बीएसई के स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में रिवर्सल ट्रेड्स को अंजाम देने में जुटी थीं। इसकी समय सीमा भी सितंबर 30, 2015 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य मेधेबी पुरी बुच ने आज एक आदेश में कहा, “जांच प्रक्रिया के दौरान पता चला है कि बीएसई के स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में गैर वाजिब ट्रेड में 14,720 कंपनियां शामिल थीं।” उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम चरण में 567 कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही का फैसला किया गया है।
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