सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के जिला न्यायालयों में शाम को अदालत लगाने और वर्चुअल सुनवाई का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रशासन की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सभी जिला अदालतों के लिए इस मामले में एक समान निर्देश नहीं दिए जा सकते। इस मामले में किशन चंद जैन ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई चरणबद्ध तरीके से हो सकती है।
इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा भी कि क्या आप जानते हैं कि देश में कितनी जिला अदालतें हैं? आपने शाम की अदालतों की मांग की है। वकील इसका विरोध करेंगे। अगर हम निर्देश देते हैं कि शाम की अदालतें होंगी तो नियमित अदालतों में पूरे दिन बहस करने के बाद क्या वकील शाम की अदालतों में बहस करेंगे? हम सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं दे सकते। देश इतना बड़ा और जटिल है कि इस तरह के निर्देश नहीं दिए जा सकते।”
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