सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति और पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 26 नवंबर तक रोक लगाई

एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक अब 26 नवंबर तक बढ़ा दी है. इस दौरान चिदंबरम पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत पर सीबीआई आज जवाब दाखिल करेगी, जबकि ईडी इससे पहले जवाब दाखिल कर चुकी है. दरअसल, कोर्ट इस समय कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की विदेश जाने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार किया. कार्ति के वकील ने चीफ जस्टिस से कल सुनवाई की मांग की थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इससे इंकार करते हुए कहा – ‘कार्ति अभी देश में ही रहे. हमारे पास पहले से ही ज़्यादा केस है, कार्ति का विदेश जाना ऐसा भी मसला नहीं है कि उसे दूसरे केस पर वरीयता देकर जल्द सुना जाए’.

कार्ति और पी चिदंबरम से पूछताछ करना चाहती है ED, CBI
ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए. ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए. इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई (26 नंवबर) तक चार्जशीट में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए इजाज़त नहीं मिली तो अदालत जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी.

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