सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उस पायलट प्रोजेक्ट को लागू करे जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर वाहनों को तब तक ईंधन नहीं दिया जाएगा जब तक उनके पास वैध बीमा न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को एक अहम फैसले में इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया था कि बड़ी संख्या में वाहन बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर के चल रहे हैं। साथ ही केंद्र को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत वाहनों के लिए ईंधन को वैध बीमा स्थिति से जोड़ा जाएगा।
यह मामला बुधवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। केंद्र की ओर से पेश वकील ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लेख किया और कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस पर कुछ चिंताएं हैं।
जल्द शुरू करें पायलट प्रोजेक्ट- सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा, आपको इसे लागू करना होगा, इसे दिल्ली से शुरू किया जा सकता है। वकील ने बताया कि इसके लिए तेल विपणन कंपनियों को डीलरों के साथ बैठक करनी होगी। इस पर पीठ ने कहा, आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। साथ ही चार अगस्त के फैसले में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए समय-सीमा के साथ ठोस प्रस्ताव पेश करने को भी कहा। अगली 21 अगस्त को होगी।
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