द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड एकाउंटेंट फाइनल कोर्स के ग्रुप 1 और ग्रुप के लिए नवंबर 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम (CA Final Exam November 2024) बृहस्पतिवार 18 जुलाई को जारी कर दिया। साथ ही साथ इनमें सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की तारीखों (CA Registration Dates) का भी ऐलान कर दिया है।
सीए फाइनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (ICAI) ने चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) फाइनल कोर्स के ग्रुप 1 और ग्रुप के लिए नवंबर 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम (CA Final Exam November 2024) जारी कर दिया है। संस्थान द्वारा बृहस्पतिवार, 18 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक सीएफ फाइनल के ग्रुप 1 की परीक्षाएं 1, 3 और 5 नवंबर तथा ग्रुप 2 की 7, 9 और 11 नवंबर को आयोजित की जाएंगी।
ICAI CA Final Exam November 2024: 7 अगस्त से भरें परीक्षा फॉर्म
ICAI ने CA नवंबर 2024 परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही साथ इनमें सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की तारीखों (CA Final November 2024 Exam Registration Date) का भी ऐलान कर दिया है। संस्थान की अधिसूचना के मुताबिक सीए फाइनल नवंबर 2024 परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार 7 अगस्त से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, जिसके लिए बिना विलंब शुल्क के आखिरी तारीख 20 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद 600 रुपये विलंब शुल्क के साथ 23 अगस्तक परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा।
ICAI CA Final Exam November 2024: 1800 रुपये है परीक्षा शुल्क
छात्र-छात्राओं को ध्यान देना चाहिए कि ICAI ने CA नवंबर 2024 परीक्षाओं के लिए 1800 रुपये शुल्क लिए जाने की घोषणा की है, जो कि एक ग्रुप (ग्रुप 1 या ग्रुप 2) के लिए है। वहीं, यदि कोई स्टूडेंट्स दोनो ग्रुप की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे 3300 रुपये शुल्क भरना होगा।
ICAI CA Final Exam November 2024: 24 से 26 अगस्त कर पाएंगे संशोधन
दूसरी तरफ, यदि किसी छात्र या छात्रा को परीक्षा फॉर्म (CA Final November 2024 Exam Form) में संशोधन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए ICAI द्वारा अप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपेन की जाएगी। इसके लिए संस्थान ने 24 अगस्त से 26 अगस्त तक की अवधि निर्धारित की है। इस अवधि में उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर और परीक्षा का माध्यम में संशोधन कर सकेंगे।