रसोई के चिकनाई युक्त पानी को सीधे नाले में बहाने पर प्राधिकरण ने द येलो चिली और सागर रत्ना समेत शहर के 35 होटलों-रेस्तरां और वाणिज्यिक संस्थानों पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है।
रसोई के चिकनाई युक्त पानी को सीधे नाले में बहाने पर प्राधिकरण ने द येलो चिली और सागर रत्ना समेत शहर के 35 होटलों-रेस्तरां और वाणिज्यिक संस्थानों पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। बीते दिनों प्राधिकरण ने निरीक्षण के बाद 15 दिनों में ऐसे पानी के शोधन के लिए तंत्र विकसित करने के लिए कहा था। केवल 5 रेस्तरां और होटलों ने किया प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन।
तय समय में कार्रवाई नहीं करने पर प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया है। वहीं, केवल पांच संस्थानों ने ही तंत्र विकसित किया। प्राधिकरण के निरीक्षण में पता चला था कि रसोई का चिकनाई युक्त पानी बिना शोधन के सीधे सीवर में डाला जा रहा है। इससे सीवर लाइन जाम होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद इसे शोधन के बाद नाले में बहाने के लिए कहा गया था।
इन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना
सेक्टर-104 का कोर्ट यार्ड डिनर, कोलोकल रेस्तरां, एट लाइफ रेस्तरां, ला पिनोज पिज्जा, बाबाज रेस्तरां, आहार रेस्तरां, द जायंट पांंडा एशियन रेस्तरां, स्वीट रेस्तरां, हाजीपुर का छवि होटल, अव्यादी फूड तरकारी, अल नवाब रेस्तरां, फिलिया रेस्तरां, गब्बर ढाबा, सिंह फूड, बाबा दा ढाबा, द आर्टिजन वॉक फूड कोर्ट, डैड्ज ट्रीट, सेक्टर-18 का खान काठी रोल्स, चाइनीज-18, देसी वाइबिस, ढाबा एट अट्टा, चाउमैन, स्वागत रेस्तरां, नजीर फूड्स और द पटियाला किचन।
इन पर 5 लाख का जुर्माना
सेक्टर-104 का द येलो चिली, स्पेजिया बिस्ट्रो, हाजीपुर का स्टर्लिंग मॉल, सेक्टर-18 का गुलाटी पंजाबी स्वाद, पृथ्वी, वॉक इन द वुड्स, राधे श्याम, द तंदूरी विलेज, हीरा स्वीट्स और सागर रत्ना।